Wednesday, 16 November 2011

Reply By Aneesh Sharma 17 November 2011 regarding Speak Asia Case


Mr. Jitendra Mohan Sharma, Advocate (Ex-Vice President AOR Association Supreme Court 2010-2011) and Mr. Aneesh Sharma, Advocate ( For J. M. Sharma & Co., Advocates & Solicitors).
At this stage, it can only be said that an application for impleadment has been filed on behalf of new panelists who joined recently. They also claim that they are similarly situated as that of writ petitioners. However, they say that since they have not yet received any benefits till now, therefore, they form a class but in own self and as such are entitled for refund or payment as the case may be, prior to any other group who have already been benefitted earlier, as their claim is superior than others.
The first time joinees/panelists have also been preferred as investors as anybody who initially joins in any business or profession, invests his money in the same and therefore, referred as investors/panelists. This cannot be treated as publicity or soliciting.  This is an information to the general public/panelists who want to know or redress their grievances, they have to file application either directly in Supreme Court or through an Advocate.
It is further to state that we have not opened any shop (Dukaan) as said in a video by some Senior Panelist, we are just fighting for the aggrieved persons who have not got justice. They are the one who came directly to us to contest their case, and that is what we are doing as its our profession. We are not doing any sort of negative publicity of any of the persons, so the same we expect from others.
 The Hon'ble Court on 14.11.2011 ordered appointment of Justice R.C. Lahoti (former Chief Justice of India) to explore the possibility of amicable settlement. The Court also fixed 21.11.2011  at 11 A.M. before Hon'ble Justice R.C. Lahoti.
Thus the matter is listed before Mediator on 21.11.2011.

Monday, 14 November 2011

Speak Asia Supreme Court News 14 November 2011


जीतेन्द्र मोहन शर्मा, वकील ने कहा  :  सुप्रीम कोर्ट  मे एक जन हित याचिका दायर हुए है इस जन हित याचिका मे जिनका भी पैसा  नहीं आया वो लोग पैसा ले सकते है यह पैसा जो स्पेअक एशिया के पास या किसी भी गवर्नमेंट  अगेंच्य के पास है  उसे लेने के लिए कोर्ट मे  याचिका दे सकते उसके लिए एक समिति सेवानिवृत जस्टिस  र.क. लाहोटी के हे अध्याश्ता मे बनायीं इस जनहित याचिका मे कुछ लोगो  की तरफ से हमने भी याचिका दायर की है जिसमे हमने ये कहा है की जो लोग स्पेअक एशिया मे आखिरी जोइनेर्स है हमने ये कहा है की हमारे लोगो का हक उनसे उपर है/ क्योकि इन मेम्बेर्स को एक भी पैसा  कंपनी से वापस नहीं मिला/ सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए रेसेर्वे बैंक ऑफ़ इंडिया और इकोनोमिक ओफ्फेंसस विंग मुंबई इसके लिए आदेश दिया है ये सारा क्लेम  उन लोगो का है जिन्होंने इसको सुप्रीम कोर्ट से क्लेम किया है., अगर कोई भी पनेल्लिस्ट जिसने स्पेअक एशिया में जिसने पैसा लगाया था, और वोह इस पैसे को वापस लेना चाहता है, वोह या तौ सुप्रीम कोर्ट में खुद सामने आकर पार्टी बनें और साबित करें की मैंने अपना पैसा स्पेअक एशिया में लगाया है और इसको साबित करने के लिए वोह कंपनी के द्वारा जारी किया हुआ अच्क्नोव्लेद्गेमेंट इ-मेल कोर्ट में पेश करें, और तभी वोह पैसा समिति से या फिर सुप्रीम कोर्ट से मांग सकता है. इस काम को वोह चाहे तौ अपने आप कर सकता है या फिर किसी वकील जो इसमें पहले से काम कर रहा है उसके बाबत दायर कर सकता है.

अनीश शर्मा, वकील ने कहा :  इस याचिका में हम लोग उन लोगों की तरफ से बोल रहे हैं जो की स्पेअक एशिया कंपनी में लास्ट जोइनेर्स थे, जिन्होंने फरवरी २०११ से लेकर मई २०११ के बीच में कंपनी में ज्वाइन किया था. हम लोग ख़ास तौर पर इन लोगों के लिए इस लिए बोल रहे हैं क्योंकि इन लोगों को कंपनी से कुछ भी पैसा वापस नहीं मिला है. हम यह कह रहे हैं की CID आंध्र प्रदेश और RBI ने जो पैसा रोका हुआ है वोह पब्लिक का पैसा है और वोह पब्लिक को वापस मिलना चाहिए, जो की तकरीबन १५० करोड़ है. हमने इसके लिए अपने आप को इस याचिका में जुद्वाया  है और हम इसमें IA - 4 बन कर सामने आये हैं. इसलिए हमारा हर उस आम आदमी को सन्देश है की जो भी आदमी इसमें अपने आप को हमारे द्वारा इस याचिका में जुडवाना चाहता है वोह हमसे संपर्क कर सकता है या फिर वोह खुद अपने आप आकर सुप्रीम कोर्ट में अपने आप को इसमें जुड़वाँ सकता है. अगर वोह हमारे द्वारा आता है तौ उसके कुछ मामूली लीगल फीस  हैं जिसके द्वारा वोह इस याचिका से जुड़ सकते हैं.
बाकी आगे की कार्यवाही हम आपको अपने अगले विडियो या फिर इन्टरनेट पर जानकारी देंगे.
आप सबका धन्यवाद.

Sunday, 13 November 2011

Supreme Court Case Status 14 November 2011 - By Aneesh Sharma

Hon'ble Court of Justice Dalbeer Bhandari and Justice Deepak Mishra has put this matter for mediation and appointed a Mediator. This matter has been listed in Supreme Court Mediation Center on 21st Nov. 2011.


Will update about this matter more after some time.

Supreme Court 14 November - 1 AM

Case will be in Mediation Center
We are soon launching a video.
We will update All Soon.
http://aneeshsharma-lawyer.blogspot.com/

Supreme Court 14 November - 12 AM

To day is misc. day.

The matter is stilling court and the respondent advocate proxicounsel has taken pass over, so will be update as soon as court start with matter.

Aneesh Sharma

Aneesh Sharma